नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज अपने एक अहम फैसला में 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध को रेप मान लिया है। कोर्ट ने माना है कि यदि पत्नी नबालिग है और पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप माना जायेगा। पहले 15 वर्ष से 18 वर्ष उम्र की शादीशुदा युवती के साथ पति के द्वारा बनाई गई शारीरिक संबंध को रेप नही माना जाता है।